उत्तराखंड के छह शहरों में सिर्फ 2 घंटे छूट सकेंगे पटाखे, शासन ने जारी किया आदेश। जानिए कौन से शहर हैं यह

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न्यूज जंक्शन 24, देहरादून।

उत्तराखंड में भी पटाखों पर शक्ति शुरू हो गई है शासन ने प्रदेश के सिर्फ 6 शहरों में 2 घंटे के लिए पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है। पटाखा छोड़ने पर 50 हजार तक का जुर्माना या फिर जेल भेजने का प्रावधान किया गया है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए दीपावली पर बढ़ते प्रदूषण से खतरे का आभास जताया जा रहा है। इसको देखते हुए एनजीटी ने पटाखे ना छोड़ने की गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में तो पटाखा छोड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश के 6 शहरों में सिर्फ 2 घंटे पटाखा छोड़ने की अनुमति दी है। साथ ही कहा है कि इस नियम का पालन ना करने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव की ओर जारी गाइडलाइन के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रूद्रपुर, काशीपुर और हलद्वानी में शाम आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे छोड़े जा सकेंगे वहीं छठ पूजा पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखे छोड़े जाएंगे।

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