भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सरकार को दिए यह आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल।

भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से 12 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ देहरादून के नेहरू काॅलोनी थाने में नौ अगस्त को विधायक की पत्नी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पीड़िता ने मुकदमा निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं कि लेकिन विधायक के दवाब में आकर उनकी पत्नी की ओर से दिए गए शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विधायक महेश नेगी की पत्नी ने एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़िता व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आते रहते थे। उसी क्रम में उक्त महिला भी आती-जाती थी। लेकिन इसका चाल-चलन ठीक नहीं था। जिसने पति की राजनीतिक छवि को खराब करने व पैसे ऐंठने की मंशा से उनके पति पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया है। पुलिस ने विधायक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय की है। कोर्ट ने सरकार से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

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