Corona : इलाहाबाद हाई कोर्ट का CM योगी को निर्देश, महामारी रोकनी है तो संपूर्ण लॉकडाउन पर करें विचार

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प्रयागराज। बेकाबू होते जा रहे कोरोना संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा है कि काेराेना से ज्यादा प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए।

मंगलवार को कोरोना मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए। कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना पर तेजी लाए। साथ ही खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था भी करे। अदालत ने कहा है कि, जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

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कोर्ट ने कहा कि, सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे। अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी। यही नहीं, कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों।

नाइट कर्फ्यू नाकाफी

कोर्ट ने कहा कि, नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुये कहा कि, नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा दिन में भी गैर जरूरी यातायात नियंत्रित किया जाए।

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अर्थ व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी

यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे, अर्थव्यवस्था भी दुरूस्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि, विकास व्यक्तियों के लिए है, जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे हैं, लेकिन इलाज की सुविधाएं बढ़ाई नहीं जा सकीं। कोर्ट ने राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को मिले इतने मरीज

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,021 नए केस आए हैं। इनमें 85 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्याद मरीज लखनऊ में 5382, प्रयागराज में 1856, कानपुर में 1271, वाराणसी में 1404 संक्रमित पाए गए।