education news update : दो पालियों में चलेंगी कक्षाएं, लंच बॉक्स लाने पर रहेगी रोक। यह भी हैं प्रतिबंध… जान लें जरूर

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देहरादून : कोरोना महामारी का प्रकोप थमते ही अब बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी, निजी व सहायताप्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाएं दो पालियों में संचालित होंगी। कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन करते हुए एक पाली तीन घंटे की रखी गई है। विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखकर प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए शासन ने शनिवार को मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की। शिक्षा सचिव राधिका झा ने शिक्षा महानिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक को आदेश जारी किए। प्राथमिक विद्यालयों को 20 बिंदुओं पर निर्देशों के साथ सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है।

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अभिभावकों की सहमति जरूरी

शासनादेश में कहा गया कि विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई को बहुत नुकसान पहुंचा है। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अभिभावकों की सहमति से ही छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने की अनुमति होगी। विद्यालय खुलने के तीन दिन के भीतर अभिभावकों का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

हाइब्रिड माडल पर होगा संचालन

विद्यालयों का संचालन हाइब्रिड माडल से होगा। इसमें आफलाइन के साथ आनलाइन का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया है। शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक मोबाइल या अन्य उपकरण से घरों में मौजूद छात्रों के लिए सीधा प्रसारण करेंगे।

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मास्क पहनना जरूरी

सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं को मास्क पहनने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। छात्र-छात्राएं विद्यालय अवधि, घर से विद्यालय आते और जाते समय मास्क का समुचित ढंग से उपयोग करेंगे। कक्षाकक्ष में बैठने की व्यवस्था में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

((यह हैं सरकार के स्प्ष्ट निर्देश))

-प्राथमिक विद्यालयों में तीन घंटे संचालित होंगी कक्षाएं
-कक्षा-कक्षों को सैनिटाइज करने के बाद ही शुरू होगी दूसरी पाली
-बच्चों से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए नहीं लेंगे शुल्क
-विद्यालय परिसर में लंच बाक्स या भोज्य पदार्थ लाने की अनुमति नहीं
-विद्यालयों में पका-पकाया भोजन पर अग्रिम आदेशों तक रहेगी रोक
-प्रार्थना सभा, बाल सभा, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम व सामूहिक गतिविधियां रहेंगी स्थगित
-पिछले सत्र में पढ़ाई न होने से लर्निंग गैप दूर करने को कराया जाएगा ब्रिज कोर्स