हल्द्वानी की गफूर बस्ती से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट की सख्ती के बाद डीएम ने रेलवे को दिए ये निर्देश

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न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास बसी गफूर बस्ती (Gafoor Basti Encroachment) से अवैध कब्जे अब हटेंगे। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण के आड़े आ रहे है गफूर बस्ती के करीब 3,000 से अधिक अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन हटाने जा रहा है। इसके लिए डीएम ने रेलवे के डीआरएम से इसके लिए प्लान देने को कहा है।

गफूर बस्ती में अतिक्रमण (Gafoor Basti Encroachment) का मामला कई सालों से सुर्खियों में हैं। यहां करीब करीब 3,000 से अधिक लोगों ने रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पूर्व में मामला हाई कोर्ट में जा चुका है। हाई कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे और जिला प्रशासन पिछले कई महीनों से अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस चस्पा की कार्रवाई कर रही है, मगर प्रशासन ने इस पर कोई कदम नहीं बढ़ाया। जिसके कारण बीते दिनों दिनों यह मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमणकारियों (Gafoor Basti Encroachment) को जगह खाली करने का निर्देश दिया है।

इसी को देखते हुए नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अपने नैनीताल स्थित कैंप कार्यालय में रेल अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रेलवे भूमि से अतिक्रमण (Gafoor Basti Encroachment) हटाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने रेलवे डीआरएम राजीव अग्रवाल को निर्देश दिए कि 11 अप्रैल तक अतिक्रमण के संबंध में एक्शन प्लान तैयार कर अवगत कराएं, ताकि अतिक्रमणकारियों को हटाया जा सके।

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