बिग ब्रेकिंग : MLA महेंद्र भाटी की हत्या के आरोपों से पूर्व सांसद डीपी यादव बरी

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। गाजियाबाद के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की हत्या (MLA Mahendra Bhati Murder) के आरोपित बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव (DP Yadav) को बुधवार को बड़ी राहत मिल गई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उन्हें हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट को इस मामले (MLA Mahendra Bhati Murder) में कोई ठोस सबूत न पेश किए जाने पर डीपी यादव (DP Yadav) को आरोपों से बरी कर दिया। जबकि इसी मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व सांसद डीपी यादव (DP Yadav) को रिहा करने के आदेश पारित किए। साथ ही सीबीआइ कोर्ट देहरादून का आदेश भी निरस्त कर दिया। हालांकि इस मामले में अन्य आरोपितों को लेकर हाई कोर्ट ने अभी निर्णय सुरक्षित रखा है।

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29 साल पुराना मामला

विधायक महेंद्र भाटी की हत्या (MLA Mahendra Bhati Murder) का मामला करीब 29 साल पुराना है। 3 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी (MLA Mahendra Bhati Murder) की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डीपी यादव (DP Yadav), परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ चारों अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

एके 47 से मारी गई थी गोली

हाई कोर्ट में डीपी यादव और अन्य की अपील पर जब सुनवाई शुरू हुई तो मामले में सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया था कि विधायक महेंद्र भाटी की हत्या (MLA Mahendra Bhati Murder) पूरी तरह साजिश के तहत की गई थी। यह बहुत ही निर्शंस था। दोषियों ने महेंद्र भाटी पर एके 47 से गोलियां बरसाईं थीं, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। इसलिए सभी दोषियों की अपीलें निरस्त करने योग्य हैं।

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शार्ट टर्म बेल पर थे डीपी यादव

पूर्व में कोर्ट ने मेडिकल चेकअप कराने के लिए डीपी यादव को शार्ट टर्म बेल दी थी। इसकी अवधि समाप्त होने से पहले कोर्ट ने उनकी शार्ट टर्म बेल की अवधि दो माह और बढ़ा दी थी। कोर्ट ने उन्हें पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की शार्ट टर्म बेल दी थी जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गई थी। उसके बाद डीपी यादव की ओर से शर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।

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