पंतनगर के अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, डीएम से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को पंतनगर में नेशनल हाईवे, नगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से इस मामले में प्रभावी कार्रवाई कर लिखित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अदालत उसी दिन अतिक्रमणकारियों के प्रत्यावेदन पर भी सुनवाई करेगी।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पंतनगर निवासी अजय कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला ऊधमसिंह नगर के पंतनगर, नगला, नेशनल हाईवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। जिससे नेशनल हाईवे की सड़क संकरी हो गई है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमण कारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर उन्हें हटाया जाय।

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