बिना लाइसेंस कुत्ता पाला और फिर घुमाया तो दर्ज होगा मुकदमा, उत्तराखंड के इस शहर में 11 जनवरी से होने जा रही सख्ती

159
खबर शेयर करें -

 

देहरादून।। देहरादून में अब बिना लाइसेंस लिए डॉगी घुमाना आपको भारी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस डॉगी रखने वालों के खिलाफ नगर निगम अब अभियान चलाने जा रहा है। इसके लिए निगम ने चार अलग-अलग टीमों का गठन भी किया है।
अगले सोमवार यानी 11 जनवरी से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान अगर कोई भी  बिना लाइसेंस के डॉगी घुमाता मिला तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसके तहत पहली बार में 500 और दूसरी बार में पांच हजार जुर्माना लगेगा। तीसरी बार निगम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा।
बता दें कि नगर निगम काफी समय से डॉगी पालने वालों से लाइसेंस लेने की अपील कर रहा है। शहर में ज्यादातर लोग लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोग सुबह-शाम अपने डॉगी को लेकर घूमने निकलते हैं, जो इधर-उधर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निगम जुर्माने की कार्रवाई करेगा।
इसके तहत शहर में कहीं भी डॉगी घुमा रहे लोगों से निगम की टीमें लाइसेंस दिखाने को कहेंगी। जिन लोगों ने अब तक अपने पालतू डॉगी का लाइसेंस नहीं बनाया, उन पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र तिवारी ने बताया कि लोगों से कई बार लाइसेंस बनवाने को कहा गयाहै, लेकिन ज्यादातर लोग मान नहीं रहे हैं। ये डॉग शहर की सड़कों, गलियों को गंदा करते हैं। नगर निगम पालतू डॉगी के लिए लाइसेंस मात्र दो सौ रुपये में बनाता है। इसके बावजूद लोग लाइसेंस बनाने को तैयार नहीं हैं।
हजारों रुपये कीमत का डॉगी पाल रहे ज्यादातर लोग भी दो सौ रुपये का लाइसेंस लेने से बच रहे हैं। अभी तक ज्यादातर उन्हीं लोगों ने डॉगी के लाइसेंस लिए हैं, जो इनकी ब्रिडिंग और खरीदने-बेचने का काम करते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  गंगा में नहाते समय बह गया युवक, तलाश में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ