फेस्टिव सीजन में नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसे उठाएं डबल फायदा, मिल रही छूट पर छूट

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नई दिल्ली। अगर आपका वाहन पुराना हो चुका है और इसे आज बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह त्योहारी सीजन खुशियों की झोली लेकर आया है। एक तरफ त्योहारी सीजन शुरू होने पर वाहन कंपनियां कई तरह के ऑफर लेकर आई हैं, वहीं सरकार भी आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऑफर लेकर आया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महात्वाकांक्षी राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत अगर आप अपना पुराना वाहन बेचकर नया वाहन खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छ्रट दी जाएगी। आइए जानते हैं सरकार की इस नीति के तहत आप किस तरह से त्योहार में अपनी झोली दोहरी खुशियों से भर सकते हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का काफी प्रचार कर रहा है। लोग इस नीति के तहत जागरूक हों, इसके लिए वह कई तरह की योजनाओं का लाभ भी अामजनता को दे रही है। इस नीति का उद्देश्य सड़कों से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को हटाना है। इसलिए लोग अपने कबाड़ हो चुके वाहन को चलाना छोड़कर प्रदूषण का स्तर कम करने में मदद करें, इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर आप पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नया वाहन खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छ्रट दी जाएगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाणपत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी। रोड टैक्स में यह रियायत व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 25 प्रतिशत तक और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक है। मंत्रालय ने कहा कि यह रियायत वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 8 साल तक और व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी। यानी कि अगर आप अपने वाहन का इस्तेमाल व्यापारिक उद्​देश्य के लिए करते हैं तो पुराने वाहन को बेचकर नया खरीदने पर रोड टैक्स में 8 साल तक 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। वहीं, अगर आप अपने वाहन का इस्तेमाल निजी उद्​देश्य के लिए करते हैं तो पुराने वाहन को बेचकर नया खरीदने पर रोड टैक्स में 15 साल तक 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

रजिस्ट्रेशन फीस पर भी छूट

इस योजना के साथ एक और योजना आप के लि है कि वाहन कबाड़ नीति के तहत अगर आप पुरानी कार, बस या अन्य वाहन कबाड़ में बेचते हैं तो नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस पर भी आपको छूट दी जाएगी। इसके लिए आपको अधिकृत स्क्रैप सुविधा केंद्र को वाहन बेचना होगा और उसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार जल्द ही लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर खोलेगी।

इसलिए है ये योजना

सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है। इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट दी जाएंगी, जबकि पुराने वाहनों की आरसी रिन्यूअल या फिटनेस टेस्ट आदि की फीस बढ़ाई जा रही है, ताकि लोग लंबे समय तक ये वाहन न चलाएं।

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