Unlock Update in UP : कोविड कफ्र्यू में मिली और छूट, पढ़िए सरकार की नई गाइडलान

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लखनऊ। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में यूपी सरकार भी कोविड कफ्र्यू में छूट का दायरा भी बढ़ाती जा रही है। अब शनिवार को सरकार ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, प्रदेश में अब 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात से रात नौ बजे तक की छूट मिलेगी। शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत-प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से शनिवार देर रात इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी।

गाइडलाइन के शनिवार व रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।

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रेस्टोरेंट और मॉल्स खुलेंगे

कोविड कफ्र्यू में छूट मिलने पर अब 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खोले जा सकेंगे। हालांकि यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक अभी 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा। खुलने वाले रेस्टोरेंट्स में अनिवार्य रूप से इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। साथ ही अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्राॅस अथवा डू नॉट सिट मार्क करनी होगी। माल्स की दुकानों व रेस्टोरेंट के लिए भी ये शर्तें लागू होंगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।

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ये भी निर्देश देखें

  • सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा।
  • बंद या खुले स्थान पर शादी में एक समय में 50 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।
  • पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क अपने पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे।
  • धर्मस्थलों पर एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।