नैनीताल जिले में अब नहीं कर सकेंगे कोई भी आयोजन, डीएम ने जारी किया आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी । नैनीताल जिले में अब कोई भी आयोजन करना आसान नहीं होगा। न ही एक साथ कई लोग एकत्र हो सकेंगे। ऐसा करने के लिए आपको जिले के डीएम की अनुमति लेनी होगी। ऐसा जिले में धारा 144 (Section 144) लागू कर दिए जाने से हुआ है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने देर रात जिले में धारा 144 (Section 144) लागू करते हुए कहा है कि अब लोग समूह में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही किसी भी तरह के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमित लेनी होगी।

डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। आदर्श अाचार संहिता की अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जनसभा व जुलूस का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते शस्त्र, शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को लुभाने, डराने की आशंका रहती है। समय के अभाव के चलते सभी पक्षों को सुना जाना संभव नहीं होगा। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए आचार संहित की समाप्ति तक धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है।

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उन्होंने कहा कि धारा 144 (Section 144) लागू होने की अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट व अन्य संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के बिना समूह में चार से पांच लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। शस्त्र आदि लेकर भी सार्वजनिक स्थान व सड़क पर नहीं घूम सकेगा। इस दौरान अफवाह फैलाने व परचे आदि का वितरण भी नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार का आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा।

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पूर्व में अनुमति प्राप्त अायोजनों पर आदेश लागू नहीं

डीएम ने यह भी कहा है कि यह आदेश पूर्व की अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बरात, पार्टी, शवयात्रा, हाट बाजार, अस्पताल ले जा रहे व्यक्तियों, कर्मचारियों व छात्र-छात्राओं पर लागू नहीं होगा।

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