अब स्टाफ नर्स की नियुक्ति नियमावली को भी हाई कोर्ट में चुनौती, इसलिए दाखिल की गई याचिका

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नैनीताल। स्टाफ नर्स की भर्ती नियमावली में संविदा नर्सों और अनुभव के अधिमान अंक के अलावा डिप्लोमा व डिग्री होल्डर का कोटा खत्म करने का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस अहम मामले पर हाई कोर्ट 25 जून को सुनवाई करेगा।

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श्रीनगर गढ़वाल के स्टाफ नर्स गोविंत रावत व संगीता रानी ने याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें संविदा के रूप में सेवा करते आठ से दस साल हो गए हैं। उनका चयन विज्ञप्ति व चयन प्रक्रिया के साथ किया गया है। 2015 की नियमावली के अनुसार स्टाफ नर्स के पदों के लिए 70 फीसद कोटा डिप्लोमा होल्डर व 30 प्रतिशत डिग्री होल्डर के लिए तय था।

पिछले साल नौ जुलाई को यह कोटा खत्म कर दिया गया। फिर 12 दिसंबर को नई नियमावली बनाकर नई विज्ञप्ति जारी की गई, उसके अनुसार संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स व एक साल नर्स के रूप में अनुभव वाले को नियमित नियुक्ति में अधिमान अंक देने का प्रावधान किया गया, मगर इस साल 19 जनवरी को फिर से नियमावली संशोधित कर एक साल अनुभव की शर्त खत्म कर दी गई। याचिकाओं में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को निर्देशित करने की याचना की गई है।