
एनजेआर, दिल्ली। स्कूलों में कैंटीन हों या फिर आसपास का क्षेत्र। बच्चों को पिज्जा, बर्गर, सेंडविच और चाउमीन दूर-दूर तक नजर नहीं आएगी। मासूमों की सेहत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूलों से 50 मीटर की दूरी में इसकी बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सीईओ अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाते हुए जारी आदेश में कहा है कि 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नए सिद्धांतों को लागू कर रहा है। इसका मकसद स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराना है। जिन खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में वसा, सॉल्ट और शुगर पाया जाता है, उनकी स्कूलों की कैंटीन या मेस या हॉस्टल किचन या फिर स्कूल परिसर के 50 मीटर के अंदर बिक्री नहीं हो सकती है। इस तरह के खाद्य पदार्थों में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पेस्ट्री, सैंडविच, ब्रेड पकोड़े आदि आते हैं।
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