मुकेश अंबानी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की अपील पर फ्यूचर ग्रुप के साथ रिलायंस के करार को किया खारिज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के डील को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से रिलायंस के शेयर भी तेजी से धड़ाम हो गए।

रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच 24713 करोड़ों की डील हुई थी। इसके विरोध में अमेज़न ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा था कि सिंगापुर की कोर्ट में फ्यूचर को रिलायंस के साथ किसी भी तरह की डील करने पर रोक लगा दी थी। अमेज़न का कहना है कि सिंगापुर कोर्ट का यह आदेश भारत में भी लागू होता है।

अब शीर्ष अदालत को इस बात का फैसला लेना था कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट का फ्यूचर को रिलायंस के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला भारतीय कानून के हिसाब से वैध है या नहीं। अमेजन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील का अलग-अलग अदालतों में विरोध किया था। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के मामले में 29 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला भारत में लागू करने योग्य है। यह भारतीय कानूनों के तहत वैध है। आपात निर्णायक का आदेश धारा 17 (1) के तहत आने वाला आदेश है और इसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत लागू करने योग्य है।