हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अनुरोध को ठुकराया, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने रखी थी यह मांग

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने एक बार फिर से चारधाम यात्रा शुरू कराने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट से चारधाम यात्रा शुरू कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, मगर हाई कोर्ट ने इस अनुरोध को पूरी तरह खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वह यात्रा पर लगी रोक को नहीं हटा सकती है।

बता दें कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त तैयारियां नहीं करने, डॉक्टरों की कमी तथा जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर चारधाम यात्रा पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ छह जुलाई को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

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मंगलवार को महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश होकर मौखिक तौर पर चार धार यात्रा पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया। कहा कि चार धाम यात्रा से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हाईकोर्ट रोक हटाने पर विचार कैसे कर सकती है।

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