सभी निजी और कमर्शियल वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी।

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न्यूज जंक्शन 24,. देहरादून।
कोरोना के संकट काल में निजी और कमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर। भारत सरकार ने सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहनों के फिटनेस, परमिट, पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की वैधता फरवरी 2020 में समाप्त हो चुकी थी। लॉक डाउन की वजह से रिन्यू नहीं करा सके थे। उनको रियायत दी गई है। मार्च में इनकी वैधता जून तक बढ़ाई थी। इस वैधता अवधि को तीन महीने 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। इधर केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहन स्वामियों को राहत दी है। केन्द्र सरकार ने वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैधता अवधि एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब सभी दस्तावेज 30 सितंबर के बजाय 31 दिसंबर तक के लिए मान्य होंगे।

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