देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन के दाैरान कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को राहत दे दी है। सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इन लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। राज्य में इस अधिनियम के तोड़ने वाले 4500 लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे।
इस फैसले के बारे में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए थे। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर घूमने, भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध था। लॉकडाउन के दौरान इन नियमों काे न मानने वाले 4500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को अब तीरथ सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में इन मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया है।
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