उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ द्वारा लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा था। कैबिनेट में प्रस्ताव के बाद शासन ने इसे स्वीकृति दी और आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार, इस मातृत्व अवकाश का लाभ केवल उन अतिथि शिक्षिकाओं को मिलेगा जो नियत वेतन पर कार्यरत हैं। शासन के आदेश के तुरंत बाद शिक्षा महानिदेशालय ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
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