Uttrakhand : प्रदेश में आसान नहीं अब बाहरी लोगों का प्रवेश, शादी-समारोह और जुर्माने पर भी बढ़ाई सख्ती

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देहरादून : प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नियमों में भारी बदलाव किया है। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक किसी भी शादी-समारोह व कार्यक्रम में अब 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, इसके अलावा अभी तक मास्क ना लगाने पर ₹200 जुर्माना था जिसे बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। साथी ही पुलिस को निर्देशित किया गया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए rt-pcr की नेगेटिव जांच रिपोर्ट होना अब अनिवार्य होगी।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की। जिसमें अभी तक लागू नियमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अभी तक अनुमति थी। जिसे घटाकर 100 लोगों की संख्या कर दी जाए। मास्क न लगाने पर अभी तक 200 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा था, जिसे 500 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के उपचार से संबंधित दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि होम आइसोलेशन में कोविड किट तुरंत दी जाए। राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के साथ चेकपोस्ट स्थापित हों और बिना आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के प्रदेश में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संक्रमण के बढ़ते हालात को देखते हुए कोविड अस्पताल बनाने पर जोर दिया जाए। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी 24 घन्टे रोगियों या फिर जरूरतमंदों को कोविड सेंटर अथवा अस्पताल बनाने की व्यवस्था रखें। रोगियों समेत किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की हालत को देखते हुए नियम और सख्त किये जा सकते हैं।

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