योगी सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की आरक्षण व्यवस्था पर लगाई रोक

166
खबर शेयर करें -

लखनऊ। यूपी में अगले कुछ महीनों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर की गई आरक्षण व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था 2015 के आधार पर की जाए। कोर्ट ने सरकार को अगले 10 दिनों में मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। चुनाव को लेकर 25 से 27 मार्च तक अधिसूचना जारी होनी थी, पर हाई कोर्ट के इस रोक के बाद ऐसा होना मुश्किल है। ऐसे में चुनाव की तिथि अब और आगे खिसक सकती है।

दरअसल, आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद आई आपत्तियों का निस्तारण कर जिला प्रशासन को अंतिम सूची जारी करनी थी। इस बीच लखनऊ हाईकोर्ट ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवंटन को अंतिम रूप देने की कार्रवाई पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। अब सोमवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।