उत्तराखंड के निजी अस्पतालों में अब कोरोना के उपचार की इजाजत। सरकार ने जारी की यह गाइडलाइन

165
खबर शेयर करें -

न्यूज जंक्शन 24
देहरादून : अव उत्तराखंड के निजी अस्पतालों में भी कोरोना की जांच की जा सकेगी। कोरोना के मरीजों के उपचार के संबंध में उत्तराखंड सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि चिकित्सालय का क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिए। चिकित्सालय में कोविड-19 रोगियों को रखने के लिए एक अलग ब्लॉक हो, जिसमें प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था अलग से हो। सरकार ने कहा है कि अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध होनी चाहिए।
भर्ती रोगियों को कोविड-19 जांच की पुनः आवश्यकता पड़ने पर आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए अधिकृत निजी पैथोलॉजी लैब को निर्धारित दरों पर जांच कराई जा सकती है। साथ ही कोविड का उपचार भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जाएगा एवं समस्त मरीजों की सूचना रियल टाइप में जिलों के सीएमओ को उपलब्ध करानी होगी। कोरोना मरीजों का इलाज अब वास्तविक और न्यूनतम लागत लेकर इलाज कर सकेंगे, राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी हैं। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर रहे थे इलाज।