न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। आज यानि 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है (single use plastic has been banned across the country)। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
अगस्त 2021 में अधिसूचित नियम और 2022 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के भारत के प्रयासों के तहत 31 दिसंबर, 2022 तक प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को मौजूदा 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन में बदल दिया जाएगा। मोटे कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से लाए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और अधिकारियों की टीम को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध उत्पादन, आयात, वितरण, बिक्री रोकने का काम सौंपा जाएगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए (single use plastic has been banned across the country) स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें भी बनाई जा रहीं हैं। यह टीमें अवैध निर्माण, आयात, स्टोरिंग, सेल आदि पर नजर रखेंगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वह अपने बॉर्डर पर चेक पॉइंट बनाएं ताकि प्रतिबंधित आइटम एक जगह से दूसरी जगह न जा पाएं। सीपीसीबी ने इसे लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया है।
इन आइटम्स पर बैन
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम जैसे ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्मोकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल हैं।
इस्तेमाल किया तो लगेगा 500 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर 500 से दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पाद, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे लोगों पर 20 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर पांच साल की जेल या दोनों सजा भी दी जा सकती है। उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जुड़े उद्योगों को बंद करने जैसी कार्रवाई भी शामिल है।
ऐसे ही लेटेस्ट व रोचक खबरें तुरंत अपने फोन पर पाने के लिए हमसे जुड़ें
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे यूट्यब चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।
हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।
![](https://www.newsjunction24.com/wp-content/uploads/2024/02/Ad-HaryalServiceCenter.jpeg)
![loading](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/gallery-page-loader.gif)
![play](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/playhover.png)
![play](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/playhover.png)
![play](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/playhover.png)
![play](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/playhover.png)
![play](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/playhover.png)
![play](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/playhover.png)
![loading](https://www.newsjunction24.com/wp-content/plugins/youtube-embed-plus/images/gallery-page-loader.gif)