उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में प्रदेश की महिलाओं को 30% आरक्षण कैसे, यूपी-हरियाणा ने उठाया सवाल, हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी कलक्टर समेत अन्य पदों के लिए हुई परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को अनारक्षित श्रेणी में 30 प्रतिशत आरक्षण (reservation for women in government jobs in Uttarakhand) देने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुकीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों ने इस आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी है।

उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड मूल की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने को असंवैधानिक बताया है और इसे हाई कोर्ट से रद करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में अब राज्य सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग को से जवाब तलब किए हैं। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में बुधवार को हरियाणा के भिवानी निवासी पवित्रा चौहान व अन्य ने याचिका दाखिल कर रहा है कि आयोग ने 31 विभागों के 224 रिक्तियों के लिए पिछले साल दस अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। 26 मई 2022 को इसकीप्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी की दो कट आफ लिस्ट निकाली गई। उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों की कट आफ 79 थी, जबकि याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना था कि उनके अंक 79 से अधिक थे, मगर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने अदालत को बताया कि 18 जुलाई 2001 और 24 जुलाई 2006 के शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (reservation for women in government jobs in Uttarakhand) दिया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद-16 के अनुसार आवास के आधार पर कोई राज्य आरक्षण नहीं दे सकता, यह अधिकार केवल संसद को है। राज्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर व पिछले तबके को आरक्षण दे सकता है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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