बिग ब्रेकिंग : श्री कृष्ण जन्मस्थान पर मालिकाना हक की याचिका खारिज। जानिए अब क्या कहा याचिकाकर्ता ने…

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न्यूज जंक्शन 24, मथुरा।

मनीष कुमार की रिपोर्ट।
 श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में डाली गई थी याचिका बुधवार को खारिज हो गई। सीनियर डिवीजन सिविल जज छाया शर्मा की कोर्ट में हुई बहस पर आज मथुरा ही नहीं बल्कि देशभर की निगाह लगी हुई थी। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। याचिकाकर्ता ने अब मामले को हाई कोर्ट ले जाने की घोषणा की है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है। जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और डेढ़ एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा 25 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें श्रीकृष्ण सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया था। अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट से मांग की गई है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की संपूर्ण जमीन को वापस दिया जाए और इसको मस्जिद मुक्त बनाया जाए।
बता दें कि ब्रिटिश शासन काल में 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनी मल ने इस जगह को खरीदा था, 1940 में पंडित मदन मोहन मालवीय जब मथुरा आए तो श्रीकृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा को देखकर दुखी हुए और स्थानीय लोगों ने भी मदन मोहन मालवीय जी से कहा कि यहां भव्य मंदिर बनना चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी ने मथुरा के उद्योगपति जुगल किशोर बिरला को जन्मभूमि पुनर्रुद्वार के लिए पत्र लिखा। 21 फरवरी 1951 में श्रीकृष्ण जन्म भूमिट्रस्ट की स्थापना की गई। 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया। 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई थी, डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर अधिवक्ता ने कोर्ट मे याचिका डाली थी।
मथुरा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान की संपूर्ण जमीन को लेकर के यह याचिका डाली गई थी।
मथुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में कई घंटे याचिका पर सुनवाई के बाद सीनियर डिवीजन जज छाया शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने कहा है कि हम पर पर्याप्त दस्तावेज थे और मजबूती के साथ हमने कोर्ट में रखे भी थे। किंतु हमारी याचिका खारिज हो गई है, अब हम हाईकोर्ट की शरण लेंगे और श्री कृष्ण जन्मस्थान की संपूर्ण जमीन के लिए मजबूती के साथ लड़ेंगे हिंदू पक्ष ने 13 .37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा था इस प्रकरण को लेकर ब्रजभूमि में आज पूरे दिन चर्चा छाई रही।