उत्तराखंड के जंगलों में आग मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को दिए ये दिशा-निर्देश

26
# right to abortion
खबर शेयर करें -

उत्तराखंड के जंगलों की आग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से कहा है कि कृत्रिम बारिश उपाय नहीं है। इस पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए आपको कदम उठाने होंगे। इस मामले में 15 मई को अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीईसी (केंद्रीय उच्चाधिकार समिति) से दोनों पक्षों को दस्तावेज देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उत्तराखंड में जंगलों की आग इस कदर फैली है कि उसे पूरी दुनिया देख रही है। इसके चलते पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  नशे की लत पूरी करने के लिए दे दिया मोबाइल लूट की घटना को अंजाम, तीन गिरफ्तार

याचिका में भी बताया गया है कि उत्तराखंड में आग लगने की 398 घटनाएं हो चुकी हैं। 62 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही मांग की गई है कि जंगलों की आग के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। बताते चलें कि राज्य के जंगलों में लगी आग ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। सीएम धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की।