उतराखंड में सरकारी-गैर सरकारी सभी शिक्षण संस्थान बंद, जारी हुआ संशोधित आदेश

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देहरादून : कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य में स्थित सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, राजकीय व निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इनके केवल आनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य संपादित किया जाएगा।
पहले जारी गाइडलाइन में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने को कहा गया था, मगर कुछेक स्थानों पर गैर सरकारी संस्थान खुले हुए थे। इसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही थी। साथ ही बढ़ते मामलों को लेकर शिक्षक संगठन समेत जनप्रतिनिधि भी इसकी मांग उठाने लगे थे। इसको देखते हुए सरकार ने अंतत: यह कदम उठाया।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में स्थित सभी सरकारी व गैर सरकारी प्राथमिक व जूनियर स्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कालेज, बोर्डिंग, डिग्री कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी और निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भी बंद रहेंगे।

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बाहर से आने वालों के लिए पंजीकरण जरूरी
यह भी साफ किया गया है कि राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों को आने से पहले उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। आवागमन के साथ ही होम आइसोलेशन के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य होगा।

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इन्हें रहेगी आवाजाही की छूट
गाइडलाइन के अनुसार होम डिलीवरी सेवाओं में लगे कार्मिकों को आवाजाही में छूट दी गई है। इसके अलावा जो छात्र-छात्राएं अथवा युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उन्हें भी आवागमन की छूट प्रदान की जाएगी। उन्हें संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र और आइडी पू्रफ अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। सभी जिलाधिकारियों से इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।