हाकम सिंह के घर पर चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, UKSSSC पेपर लीक मामले में है आरोपी

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chargesheet against Hakam singh
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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध मकान के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की कार्यवाही पर रोक लगाने से उच्च न्यायलय ने इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी से आज 28 सितंबर शाम 4 बजे तक अपने जमीन संबंधी कागजात उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के संबंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई। हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है और उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में अदालत ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को आज चार बजे तक स्थानीय प्रशासन के पास संपत्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है। प्रशासन को इसमें असफल रहने पर सर्वे टीम के रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।

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