उत्तराखंड में शादी-समारोह के लिए सरकार की नई एसओपी, पढ़िए नए निर्देश

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देहरादून। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न आयोजनों के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। इसमें खासकर शादी समारोह में क्या सावधानियां बरतनी हैं, उसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं।
प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के अंदर होने वाले शादी समारोह में 200 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे, शादी समारोह स्थल पर सैनिटाइजर, मास्क और 2 फीट की दूरी का पूरा पालन करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही किसी भी आयोजन से पहले उसकी लिखित अनुमति ली जाएगी। ऐसा न करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ऐसे आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन उस में आने वाले मेहमान शादी का कार्ड दिखाने पर ही आ जा सकेंगे। मेहमानों को घर से कार्यक्रम स्थल तक और कार्यक्रम स्थल से घर जाने की छूट होगी। उन्होंने कार्यक्रमों में काम करने वाली कैटर्स लेबर स्टाफ को पूरे कोविड नियमों के तहत हाथों पर ग्लब्स और मुंह पर मास्क आदि लगाकर ही काम करने के निर्देश जारी किए हैं।

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