राज बब्बर को दो साल की जेल, छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगा, इस मामले में ठहराए गए दोषी

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न्यूज जंक्शन 24, लखनऊ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई गई है। उन पर साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह सुजा सुनाई है। उनके खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला करीब 26 साल पहले का है।

राजबब्बर पर आरोप था कि चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र में घुसकर उन्होंने मतदान प्रभावित करने की कोशिश की थी और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार भी किया था। मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई 1996 को वजीरगंज थाना में राज बब्बर, अरविंद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा गया था कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में जबरन घुस आए और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के साथ ही ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार भी किया। मामले में विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राज बब्बर व अरविंद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसे लेकर हुई सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है।