Haridwar kumbh : कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े की आरोपित फर्म पर हुआ मुकदमा तो पहुंच गई हाई कोर्ट, पढ़िये दायर याचिका में क्या कहा

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नैनीताल। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोविड टेस्ट में फर्जीवाड़े करने की आरोपी कंपनी मैक्स कारपोरेट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में उस पर दर्ज किए गए एफआईआर को निरस्त करने करने की मांग करने के साथ ही गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।

गुरुवार को सीएमओ हरिद्वार ने कोतवाली के कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जो आपदा प्रबंधन एक्ट के साथ 420,467,468,128 समेत अन्य धाराओं में था। कहा गया कि फर्म ने सरकार के साथ एग्रीमेंट में अपना जो पता लिखवाया था, वह फर्जी था। नोएडा स्थित उस पते पर जाने पर वहां केवल एक टिनशेड मिला, जो कंपनी की तरफ से दिए गए दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा था।

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कंपनी पर ये है आराेप

कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने जिस मैक्स कॉरपोरेट नाम की कंपनी को कोविड टेस्ट का ठेका दिया था, वह फर्जी है और सिर्फ कागजों पर ही चल रही है। जांच में न तो कंपनी का कोई ऑफिस मिला है और न ही ये पता है कि जांच किस लैब में कराई जा रही थी। मेला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अर्जुन सिंह सेंगर का कहना है कि निजी लैबों के साथ सीधे एमओयू किया गया था सिर्फ दिल्ली की लाल चंदानी लैब और हिसार की नालवा लैब के साथ थर्ड पार्टी एमओयू हुआ था। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने बताया कि जांच में निजी लैब के द्वारा कई स्तरों पर अनियमितता सामने आ रही है।

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