एननजे, हल्द्वानी : जिम और योग संस्थानों को प्रशासन ने चालू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन कुछ शर्तों के साथ। नैनीताल प्रशासन ने दो टूक कहा दिया है कि अगर 10 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर 65 साल से अधिक के नागरिक योग संस्थानों और जिम में मिले तो सीधे मुकदमा दर्ज होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में डीएम नैनीताल सविन बंसल ने जनपद में जिम एवं योग संस्थान खोलने के निर्देश सशर्त जारी कर दिए हैं। उन्होने कहा कि जिम एवं योग संस्थानों में प्रवेश की अनुमति बिना लक्षण वाले लोगों को ही होगी। उन्होने कहा जिम एवं योग संस्थानों में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करने के साथ ही मास्क अनिवार्य होगा। जिम एवं व्यायाम करते समय मास्क पहने रहना होगा। उचित दूरी का पालन करते हुए ही इसे चालू किया जा सकता है।
उन्होने कहा कि कन्टमेंट जोन मे आने वाले जिम एवं योग संस्थान बन्द रहेंगे। उन्होने कहा कि जिम मे फ्लोर मे काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम से कम हो। उन्होने कहा कि जिम में उपकरणों के इस्तेमाल करने से पहले सेनिटाइज करके पल्स आॅक्सीमीटर से आक्सीजन सेचुरेशन लेबल की जांच करनी होगी। उन्होने कहा स्पा, साउना,स्टीम बाथ, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल,मनोरंजन पार्क,बार, थियेटर आडिटोरियम पहले की तरह पूर्ण बन्द रहेंगे। उन्होने कहा कि स्कूल,कालेज कोचिंग सेंटर आदि 31 अगस्त तक बन्द रहेंगे।लेकिन आॅनलाइन पढाई जारी रहेगी।
योग संस्थानों और जिम को चालू करने को आ गए यह नियम, जानिए शासन के निर्देश
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