पहली कक्षा के छात्र ने की छेड़खानी, गिरफ्तारी के आदेश, SC-ST एक्ट में भी मुकदमा

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न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। पुलिस के कुछ कारनामे चर्चा में आ ही जाते हैं। ऐसे ही एक मामले के कारण बिहार के खगडिय़ा जिले की गोगरी थाने की पुलिस चर्चा में है। यहां पहली कक्षा में पढऩे वाले एक बच्चे पर एससी-एसटी एक्ट व छेडख़ानी का केस (Class One student molested) दर्ज किया गया है। केस का पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस के वरीय अधिकारी ने बैठे-बैठे उसकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिया।

मामला जब एसपी अमितेश कुमार के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए दोबारा मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। गोगरी के शिशवा गांव की अनोखा देवी ने एसपी को दिए आवेदन में कहा है कि फतेहपुर की एक महिला ने उधार लिए रुपये नहीं लौटाने की मंशा से गोगरी थाना में केस दर्ज कराया। इसमें छेडख़ानी (Class One student molested), एससी-एसटी एक्ट, चोरी समेत अन्य धाराएं लगाते हुए केस दर्ज किया गया।

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चार लोगों पर दर्ज हुआ है मुकदमा

केस में एक महिला समेत चार को आरोपित किया गया। इसमें एक आरोपित पहली कक्षा का छात्र (Class One student molested) है। एक अन्य आरोपित अरविंद यादव कोरोना के बाद से लौटा ही नहीं है। केस में फतेहपुर की दो महिलाओं शोभा देवी और मीरा देवी को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनाया गया है, लेकिन दोनों ने कोर्ट के समक्ष शपथपत्र के माध्यम से घटना के संदर्भ में किसी भी जानकारी से इन्कार किया है। आरोप लगाया गया है कि मुख्यालय डीएसपी ने बिना गहन जांच किए कार्यालय में बैठे-बैठे घटना को सही करार दिया और बालक (Class One student molested) की भी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया।

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