Corona in uttrakhand : नैनीताल और देहरादून जिले में तीन मई तक कर्फ्यू, संक्रमण की रफ्तार रोकने को जिलाधिकारियों का फैसला। यह रहेंगे नियम

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नैनीताल : नैनीताल जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि जनपद के हल्द्वानी, लालकुआॅ, तथा रामनगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका क्षेत्र लालकुआॅ तथा रामनगर में पूर्ण कोरोना कफर््यू प्रभावी रहेगा। उन्होने कहा कि इन क्षेत्रो के लोगो सभी आवश्यक वस्तुएं 26 अप्रैल की सांय 5 बजे तक क्रय कर ले। इस सम्बन्ध में श्री गगर्ब्याल ने शिविर कार्यलय में बैठक कर अधिकारियों को आवाश्यक दिशा निर्देश दिये।
श्री गर्ब्याल ​ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लेईसं धारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने दिन के 12 बजे तक खुली रहे सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खंुली रहेगी। उन्हांेने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। टेªन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नही जुटेगे। उन्होने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे ंछूट रहेगी। वास्तिवक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट आॅफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे। 26 अप्रैल को बाजार संाय 5 बजे तक खुले रहेगे तथा संाय 7 से कफर््यू पूर्व की भांति प्रभावी रहेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर जिला मजिस्टेªट सुरेन्द्र सिंह जंगपागी, नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया, अपर पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पिंचा, जगदीश चन्द्र, उपजिलाधिकारी विवेक राय, सिटी मजिस्टेªट ऋचा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन, सचिव मण्डी विश्व विजय देव सिंह आदि मौजूद थे।

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देहरादून में 26 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू

देहरादून : प्रदेश में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हालत यह हो गई है कि प्रदेश के 13 जिलों में देहरादून जिला संक्रमित केसों की संख्या में हर रोज अव्वल आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़ा है। कुछ शर्तों के साथ छूट देते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैैं।
आदेश के मुताबिक यह कफ्र्यू देहरादून नगर निगम, कैंट बोर्ड व ऋषिकेश नगर क्षेत्र में रहेगा। कफ्र्यू की अवधि 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक रहेगी। कफ्र्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा से संबंधित प्रतिष्ठानों व वाहनों के संचालन की छूट रहेगी। इसके अलावा शादी समारोह, शव यात्रा में शामिल होने की अनुमति सीमित रहेगी।
प्रदेश की सरकार ने जिलों में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जिले की स्थिति के अनुसार कड़े प्रतिबंध लागू करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया है। इसके आधार पर ही देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने सात दिन को कोरोना कफ्र्यू लगाने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक, पूर्व की व्यवस्था में आंशिक बदलाव करते हुए आवश्यक सेवा में राशन की दुकानों को भी शामिल किया है और इस तरह के प्रतिष्ठान दोपहर बाद चार बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि, दवा की दुकानें व पेट्रोल/डीजल पंप पूरे समय खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों समेत सार्वजनिक हित के निर्माण कार्यों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। कफ्र्यू लागू होने के दिन 26 अप्रैल को बाजार शाम पांच बजे तक खोले जा सकेंगे।