31 मार्च तक IT return नहीं भरा तो अब भुगतने होंगे ये गंभीर परिणाम, जानिये

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न्यूज जंक्शन, बरेली। वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 मार्च तक थी मगर बड़ी संख्या में कारोबारी रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। ऐसे में अब जुर्माने की रकम के साथ कारोबारियों को रिटर्न भरना पड़ेगा। दोगुने रेट के हिसाब से इनसे टीडीएस की कटौती की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग कार्रवाई करेगा।

एक अप्रैल से आयकर व जीएसटी के कई प्रावधानों में बदलाव किए जा रहे हैं। फिलहाल, सरकार ने जहां पैन और आधार लिंक कराने के लिए तीन महीने का समय बढ़ा दिया है तो वहीं आयकर जमा करने की समयसीमा 31 मार्च के बाद नहीं बढ़ाई। कर विशेषज्ञ सुमन वर्मा ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बुधवार को समाप्त हो गई। एक अप्रैल से रिटर्न नहीं भरने वालों से दोगुने रेट से टीडीएस की कटौती की जाएगी। इसलिए सभी के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा।

इसके अलावा बैंकों, पोस्ट ऑफिस से संबंधित तमाम योजनाओं में जमा की जानी वाली रकम पर मिलने वाले ब्याज की दर को भी कम किया गया है। आयकर विभाग में केस खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2014 से 2017 तक के किसी भी केस को अब 30 अप्रैल तक खोलकर आयकर आधिकारी जांच कर सकते हैं। जीएसटी की चोरी रोकने के लिए लागू प्रावधान में ऐसे व्यापारी जिनका पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है, उनको बिक्री का सामान खरीदार को भेजने से पहले उसका ऑनलाइन बिल काटना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

जुर्माना के ये है प्रावधान

आयकर विभाग द्वारा तय समयसीमा तक किसी वजह से अगर व्यापारी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उसे विलंब शुल्क भरना होता है। यह विलंब शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपने रिटर्न दाखिल करने में कितनी देरी की और आपकी आय कितनी है। पांच लाख रुपये से अधिक की सालाना आमदनी वालों को सामान्य तौर पर पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर भरने के लिए 31 अगस्त तक की समयसीमा मिली होती है। एक सितंबर से 31 दिसंबर के बीच इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होता है। वहीं, एक जनवरी से 31 मार्च के बीच 10,000 रुपये का विलंब शुल्क जमा करना पड़ता है। अगर आपकी आमदनी उक्त आय के दायरे में आती है और आप 31 मार्च तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।