नैनीताल नगरपालिका को हाई कोर्ट से झटका, न्यायालय ने खारिज कर दिया बोर्ड का यह आदेश और सुनाया फैसला

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# (paper leak case)
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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। बिना टेंडर नैनीताल की पार्किंग और लेक ब्रिज चुंगी का ठेका पुराने ठेकेदारों को देने पर नगर पालिका (Nainital Municipality) को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पालिका बोर्ड के निर्णय को निरस्त कर दिया है। कहा कि पालिका बोर्ड को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अब नगर पालिका (Nainital Municipality) को दोनों ही चीजों के लिए टेंडर निकालना होगा।

नगरपालिका (Nainital Municipality) बोर्ड ने बीते 25 मार्च को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि शहर की सभी पार्किंग और लेक ब्रिज चुंगी का ठेका 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को ही दिया जाएगा। पालिका बोर्ड के इस फैसले का कई लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी अजय कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

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कहा कि नगरपालिका नैनीताल (Nainital Municipality) ने बिना टेंडर निकाले चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक राशि बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं, जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है। बिना निविदा प्रक्रिया पूरी किए ठेका अवधि बढ़ाना उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है, जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं।

याचिका में इसी आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी मांग की है कि पहली अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि वर्तमान ठेकेदारों से वसूली जाए। सोमवार को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट नगरपालिका (Nainital Municipality) बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी।

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