उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लगा करंट, 6.5 फीसदी सरचार्ज की पड़ी मार

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न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को साल में दूसरी बार महंगी बिजली का झटका लगा है। उपभोक्ताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने अप्रैल में महंगी बिजली का पहला झटका लगा था। यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर 6.5 फीसदी सरचार्ज लगा दिया है (electricity surcharge increased)। यह सरचार्ज एक सितंबर से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।

नियामक आयोग में यूपीसीएल ने महंगी बिजली खरीद के घाटे से उबरने के लिए 1350 करोड़ रुपये सरचार्ज वसूली के तौर पर लेने की याचिका दायर की थी। इस याचिका के हिसाब से यूपीसीएल ने करीब 13 फीसदी सरचार्ज लगाने की मांग की थी। आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने इस पर जुलाई में जनसुनवाई की। सुनवाई के बाद बुधवार को सरचार्ज बढ़ोतरी (electricity surcharge increased) का आदेश जारी कर दिया गया।

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इसके तहत बीपीएल के करीब पांच लाख उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सात महीने तक सरचार्ज देना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 25 लाख 40 हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें पांच लाख आठ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं। यूपीसीएल ने आयोग में 1355 करोड़ 41 लाख रुपये सरचार्ज से वसूली का प्रस्ताव दिया था, जिसके बदले में आयोग ने 380 करोड़ का सरचार्ज लगाने का फैसला सुनाया है।

उपभोक्ताओं पर इतना भार पड़ेगा

बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी से हालांकि बीपीएल परिवारों को छूट दी गई है लेकिन बाकी उपभोक्ताओं पर 7 महीने तक भारी सरचार्ज वसूलने के आदेश कर दिए गए हैं। इसके बाद अब 100 यूनिट तक पर 5 रुपये का भार वहन करना होगा, 100 यूनिट से 200 यूनिट तक 25 रुपये तक अतिरिक्त जमा करने होंगे। 200 से 400 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को करीब 55 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। उधर, इससे ऊपर वाले उपभोक्ताओं को 90 रुपये तक देने पड़ सकते हैं।

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