High cort news : स्टाफ नर्स भर्ती की तिथि में बदलाव पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और तकनीकि शिक्षा बोर्ड से यह मांगा जवाब

194
खबर शेयर करें -

नैनीताल । हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स भर्ती मामले में बार-बार तिथि बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार व तकनीकी शिक्षा बोर्ड से चार हफ्ते में जबाव दाखिल करने को कहा है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई।

श्रीनगर गढ़वाल निवासी अरुण जे सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि स्टाफ नर्स भर्ती के लिए पहले नौ जुलाई 2020 को नियमावली बदल लिखित परीक्षा का नियम बना दिया व चयन उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से किये जाने का प्रविधान किया व अनुभव के आधार पर वेटेज अंक दिये। किन्तु अध्याचन उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेज दिया । बोर्ड ने दिसम्बर 2020 को भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की । लेकिन शासन ने जनवरी 2021 में शासन ने पुनः नियमावली संशोधित कर अनुभव व वैटेज को समाप्त कर दिया ।

यह भी पढ़ें 👉  झोपड़ियों में धधकी भीषण आग, देखते ही देखते 22 आशियाने हुए खाक

इसके बाद 2 फरवरी व 9 फरवरी को पुनः तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई । पुनः एक विज्ञप्ति 17 अप्रैल 2021 को निकाली गई। जिसके बाद परीक्षा मनमाने ढंग से कोविड काल में कराने का तीन बार प्रयास किया गया । जबकि नीट तक की परीक्षा स्थगित है। अब तक नियम चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा कराने के हैं । किन्तु नियुक्ति का अध्याचन तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेजा गया व नियमावली मनमाने तरीके से किन्हीं खास लोंगों को लाभ देने के लिये बनाई जा रही है । जो बेरोजगारों के साथ छल है ।