पढ़िए चुनावी गाइडलाइन, 48 घण्टे के भीतर हटेगा यह सबकुछ। शिकायत है तो इस नम्बर पर करें…

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देहरादून : विस चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही अधिकारी फार्म में आ गए हैैं। राज्य की निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा है कि सबसे पहले सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों और निजी संपत्ति से अनधिकृत रूप से लगाई गई प्रचार सामग्री 48 घण्टे के भीतर हटाई जाएगी।

शनिवार को सचिवालय में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि बिना अनुमति के लगी प्रचार सामग्री की निगरानी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीन-तीन फ्लाइंग स्क्वाड गठित कर दिए गए हैं। इनमें एक मजिस्ट्रेट और तीन से चार पुलिसकर्मी शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड 24 घंटे के भीतर सभी विधानसभा क्षेत्रों में निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि 48 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक स्थलों पर बगैर अनुमति के लगाए गए बैनर, होर्डिंग समेत अन्य प्रचार सामग्री को हटाया जाएगा। इसी तरह निजी संपत्ति से भी 72 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री हटवाई जाएगी।

सरकारी वाहनों के प्रयोग पर रोक

राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि चुनाव प्रचार अथवा चुनाव संबंधी यात्रा के लिए कोई भी दल अथवा प्रत्याशी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कोई नया टेंडर नहीं किया जाएगा। जो काम पहले से स्वीकृत हैैं या चल रहे हैैं उनके बारे में 72 घंटे के भीतर जानकारी ली जाएगी।

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खर्च पर रहेगी आयोग की नजर

चुनाव में सियासी दल और नेता जो भी खर्च करेंगे उस पर आयोग की नजर रहेगी। इस क्रम में वीडियो सर्विलांस टीम प्रत्येक गतिविधि रिकार्ड करेगी। फिर खर्चों का ब्योरा रखने वाली टीम इसका आकलन करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में धनबल, शराबबल आदि को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। यह टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट आदि पर भी नजर रखेगी।

शिकायत हो तो करें 1950 पर कॉल

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन आदि के बारे में कोई शिकायत दर्ज करानी हो तो वह हेल्पलाइन नंबर 1950 पर तत्काल फोन कर सकते हैैं। शिकायतों के सही मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुविधा एप पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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ऑनलाइन भी मिलेगा नामांकन पत्र

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र और नामांकन के साथ दाखिल किए जाने वाला शपथपत्र आनलाइन भी उपलब्ध होगा। यद्यपि, नामांकन प्रपत्र प्रत्याशी को स्वयं जमा करना होगा। जमानत राशि भी आनलाइन जमा की जा सकती है। यह सुविधा भी दी गई है कि यदि प्रत्याशी किसी दूसरे क्षेत्र का मतदाता है तो वह आनलाइन इसका प्रमाणपत्र ले सकता है।

आनलाइन दी जाएगी अनुमति

निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, सभाओं, पदयात्रा, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजनों पर रोक लगाई है। इसके बाद आयोग कोरोना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लेगा। यदि आयोग चुनाव अभियान के संबंध में कोई निर्णय लेता है तो इसकी अनुमति आनलाइन दी जाएगी। रैली, सभाओं के लिए प्रदेश में 601 मैदान चिह्नित किए जा चुके हैं।

स्टार प्रचारकों की संख्या घटाई
आयोग ने इस बार स्टार प्रचारकों की संख्या घटा दी है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारक तय किए गए हैं। पहले यह संख्या 40 होती थी। इसी तरह गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 से घटाकर 15 की गई है। ये भी तय किया गया है कि स्टार प्रचारक के किसी प्रस्तावित कार्यक्रम की 48 घंटे पहले आयोग को सूचना देनी होगी।