मुखानी के पूर्व थानाध्यक्ष पर सनसनीखेज आरोप, दुष्कर्म पीड़िता से कर डाली शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड, 5 लाख रुपये भी मांगे, मुकदमा

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#Mukhani former SHO demand to have physical relationship
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न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी। शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मुखानी थाने के पूर्व प्रभारी पर दुष्कर्म पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने और पांच लाख रुपये डिमांड करने का आरोप लगा है (Mukhani former SHO demand to have physical relationship with rape victim)। महिला का लगाया है कि जब वह एनएसयूआई नेता के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने गई तो तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक बिष्ट ने आरोपी को पकड़ने के बदले में यह मांग रखी थी। मामले में पूर्व थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा भी तब दर्ज किया गया, जब पीडि़ता की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त हुआ।

जानकारी के मुताबिक, एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण साह पर महिला ने 26 अप्रैल को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने मुखानी के तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट से संपर्क किया। मगर पीडि़ता का आरोप है कि कार्रवाई करने के बदले तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक बिष्ट ने उससे पांच लाख रुपये की डिमांड की और शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया (Mukhani former SHO demand to have physical relationship with rape victim)। पीड़िता का कहना है कि उसने दीपक बिष्ट की यह डिमांग अपने मोबाइल फोन पर रिकार्ड कर ली, जिसके बाद डीजीपी से भी शिकायत की। पीड़िता ने डीजीपी को 13 पन्नों की शिकायत लिखकर पूरी आपबीती बयान की थी। डीजीपी ने इस मामले में एसएसपी नैनीताल को कार्रवाई के लिए लिखा और मामला मुखानी पुलिस थाने पहुंचा। जिसके बाद मंगलवार देर रात इस मामले में केस दर्ज किया गया है।

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इधर, कार्रवाई में देरी होती देख पीड़िता हाई कोर्ट पहुंच गई है। बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की पीठ में सुनवाई हुई तो मामले के विवेचनाधिकारी व रामनगर सीओ बीएस भाकुनी ने अदालत को बताया कि दीपक बिष्ट के विरुद्ध मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो पूरा रिकार्ड तलब कर लिया है।

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