उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को नए साल पर दो-दाे तोहफा, सरकार ने जारी किया आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता (Gift to employees) दिए जाने से जुड़ा शासनादेश हो गया है। ऐसे में अब प्रदेश में कर्मचारियों को 28 % की जगह 31% प्रतिमाह महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। इसको लेकर पूर्व में फैसला किया गया था लेकिन अब इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों का वेतन न काटने का आदेश (Gift to employees) भी जारी किया है। ऐसे में नए साल पर सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दो-दो तोहफे दिए हैं।

बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नए साल का तोहफा (Gift to employees) दिया है। दरअसल, शासन ने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश किया है। इस आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।

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वहीं, इससे पहले कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। यानी अब राज्य कर्मचारी 31% महंगाई भत्ते का लाभ ले सकेंगे। इसमें राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान मानक में कार्यरत कर्मियों को जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, उनको इस भत्ते का लाभ (Gift to employees) मिल पाएगा।

एक दिन पहले दिया था एक और तोहफा

उत्तराखंड सरकार ने एक दिन पहले भी राज्य कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर उन्हें नए साल का एक और तोहफा दिया था। उत्तराखंड में अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैैं तो उनके लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी थी। इसे मुताबिक, राजकीय सेवारत पति और पत्नी को अब एक ही स्थान पर कार्य करने और एक ही आवास पर रहने के बावजूद अलग-अलग मकान किराया भत्ता मिलेगा। अभी तक किसी एक को ही मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था। यह नई व्यवस्था एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। सरकार का कर्मचारियों के लिए यह नववर्ष का गिफ्ट माना जा रहा है।

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