जल्दी करें, इस महीने निपटा लें ये काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

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न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। मार्च केवल वित्तीय वर्ष का अंत नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण पैसों से जुड़े कई डेडलाइन है, जिसे आपको 31 मार्च से पहले निपटाना जरूरी है। इस महीने संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link), बैंक खाता केवाईसी (Bank Account KYC) आदि दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसलिए एक कमाई करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह इन समय सीमा पर नजर रखें और डेडलाइन से पहले इसे जरूरा कर लें। वरना उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहां हम आपको पांच ऐसे जरूरी काम बताते हैं, जो इस महीने आपको निपटा लेने चाहिए।

आधार-पैन कार्ड लिंक करें

पैन कार्ड (PAN) को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों अहम दस्तावेज लिंक नहीं कराए जाएंगे तो पैन कार्ड निष्क्रिय या बेकार हो जाएगा। सरकार ने 31 मार्च 2022 को डेडलाइन तय की है। 31 मार्च तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराया जाए तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

लेट या रिवाइज्‍ड रिटर्न करें फाइल

सेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए विलंबित ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। इसलिए, जो कमाई करने वाले दी गई नियत तारीख तक अपना ITR दाखिल करने से चूक गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ITR दाखिल करने के लिए दी गई अंतिम तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। इसी तरह, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विलंबित या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 है। अगर किसी कमाई करने वाले व्यक्ति ने अपनी देर से आईटीआर ई-फाइल किया है, तो भी वह 31 मार्च 2022 को या उससे पहले इसे रिनाइज कर सकता है7

बैंक खाता में केवाईसी (KYC) अपडेट

आरबीआई (RBI) ने दिसंबर में केवाईसी (KYC) अपडेट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया है। समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है। केवाईसी (KYC) की जरूरत सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, बल्कि पैसों के लेनदेन और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी सेवाओं में पड़ती है।

टैक्स सेविंग निवेश

एक कमाई करने वाले इंडिविजुअल के लिए टैक्स सेविंग काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीने का समय बचा है। टैक्स बचाने के लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), ELSS म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर दें। ध्यान रखें कि अगर आप बचत करने में असमर्थ हैं, तो आप कुछ खर्च जैसे बच्चे की ट्यूशन फीस, होम लोन पर मूलधन का पुनर्भुगतान आदि इनकम टैक्सपेयर्स को टैक्स लाभ प्रदान करते हैं।

एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के मुताबिक, प्रत्येक टैक्सपेयर्स जिसकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये या अधिक है, वह एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकता है, जिसका भुगतान चार किस्तों में किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली किस्त की समय सीमा 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी किस्त 15 मार्च को है। इसलिए, वे टैक्सपेयर्स जिन्होंने पिछली तिमाहियों में अग्रिम कर की किस्ते दाखिल की हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2022 है।

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