नजूल भूमि को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

206
# right to abortion
खबर शेयर करें -

न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आज उत्तराखंड के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य में नजूल भूमि (Nazul land) को निरस्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य में नजूल भूमि पर बसे लोगों ने राहत की सांस ली है।

दरअसल 2009 राज्य सरकार नजूल नीति लेकर आई थी, जिसके तहत नजूल भूमि (Nazul land) में रह रहे लोगों के हकों में नजराना देकर फ्री होल्ड की कार्रवाई होनी थी, हालांकि इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती मिली तो नैनीताल हाई कोर्ट ने 2018 में नजूल नीति को गलत बताते हुए उसे निरस्त कर दिया था। साथ ही कहा था कि जिन लोगों के हकों में फ्री होल्ड इस नीति (Nazul land) के तहत किया है, उसको भी निरस्त कर नजूल भूमि (Nazul land) को सरकार के खाते में निहित करें।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी से वापस लौट गई प्रर्वतन निदेशालय की टीम, आरोपी नरूला का भाई गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी एसएलपी

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि इस बारे में कोई नई नीति सरकार नहीं ला सकती है। हाई कोर्ट के फैसले से लाखों लोगों को झटका लगा था, जिसके बाद सबसे पहले रुद्रपुर की सुनीता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। सुनीता ने अपनी याचिका में कहा था कि हमको राज्य सरकार की पॉलिसी में फ्री होल्ड किया गया था, मगर हमको बगैर सुने हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। बाद में उत्तराखंड सरकार ने भी हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा ये सरकार का पॉलिसी मैटर है , जिसमें कोर्ट का ये दखल गलत है और हाई कोर्ट के इस आदेश से लाखों लोगों के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ निरस्त करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर जस्टिस कृष्ण मुरारी की कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें 👉  छात्रा से की छेड़खानी, विरोध पर भाई पर कर दिया हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

से ही लेटेस्ट व रोचक खबरें तुरंत अपने फोन पर पाने के लिए हमसे जुड़ें

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे यूट्यब चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें 👉  सरकार की वनाग्नि नियंत्रण की योजना, प्रबंधन समितियों को मिलेगा इतना ईनाम

हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।