US Nagar जिले के दो समलैंगिक युवक रचाएंगे शादी, हाई कोर्ट ने दिए सुरक्षा के आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल । ऊधमसिंह नगर से एक चौकाने और जिले में अपनी तरह का पहला मामला सामने अाया है। यहां एक समलैंगिक (gay youths) युवक शादी रचाने जा रहा है। जोड़े ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट में गुहार भी लगाई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर व एसएचओ रुद्रपुर को दोनों युवकों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। समलैंगिक (gay youths) जोड़े का एक युवक किच्छा, जबकि दूसरा रुद्रपुर का रहने वाला हैं। एक की हाल में दिल्ली जॉब लगी है।

ऊधमसिंह नगर के दो युवक (gay youths) लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे। अपने अटूट प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए दोनों युवकों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया लेकिन घरवालों की रजामंदी नहीं मिलने और विरोध के चलते दोनों युवकों ने पुलिस प्रोटेक्शन की गुहार लगाई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में इनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इन दोनों (gay youths) की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दोनों युवकों को पुलिस प्रोटेक्शन देने के निर्देश जारी किए है। उत्तराखंड के दो युवकों के आपस मेें एक दूसरे से शादी करने के लिए उच्च न्यायालय की शरण मेें आने का पहला मामला सामने आया है।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी है, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उनकी भी उतनी ही भावनाएं और इच्छाएं हैं, जितनी सामान्य नागरिकों की।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश

2017 की रिपोर्ट के आधार पर 25 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपराध माना था परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है, जीवन का अधिकार मानवीय अधिकार है, इस अधिकार के बिना बाकि अधिकार औचित्यहीन है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास आनंद के अनुसार कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा मुहैया करा दी है, अब शादी के लिए उन्हें स्पेशल मैरीज एक्ट के तहत आवेदन करना होगा।

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